June 11, 2026

*बिहार में उद्यमी बनने का सुनहरा मौका: ₹10 लाख की मदद और 50% सब्सिडी; मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदन आरम्भ*

रविंद्र कुमार,संपादक/​पटना /27 फरवरी 2026 :: बिहार के युवाओं और महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए राज्य सरकार ने ‘मुख्यमंत्री उद्यमी योजना-2026’ के तहत नए आवेदन आमंत्रित किए हैं। बिहार में स्टार्टअप कल्चर और स्वरोजगार को गति देने के उद्देश्य से शुरू हुई इस योजना के जरिए योग्य उम्मीदवारों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए ₹10 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जा रही है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 25 फरवरी से प्रारंभ हो चुकी है और इसकी अंतिम तिथि 15 मार्च, 2026 निर्धारित की गई है।

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​न्यूज़ हाइलाइट्स (News Highlights):

​*बड़ी राहत: ₹10 लाख के कुल प्रोजेक्ट कॉस्ट में से ₹5 लाख की राशि सीधे अनुदान (Grant) के रूप में मिलेगी, जिसे वापस नहीं करना होगा*

*​ब्याज मुक्त ऋण: अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए ऋण पूरी तरह ब्याज मुक्त (0% Interest) होगा*

​*युवाओं के लिए रियायत: युवा उद्यमी श्रेणी के तहत आवेदन करने वालों को महज 1% के साधारण ब्याज पर राशि लौटानी होगी*

*​महत्वपूर्ण तिथियां: आवेदन विंडोç 25 फरवरी से 15 मार्च, 2026 तक खुली रहेगी*

​*विस्तृत दायरा: योजना में कुल 5 श्रेणियां—SC/ST, EBC, महिला, युवा और दिव्यांगजन—शामिल हैं*

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​ **सपनो के व्यवसाय को बिहार सरकार का ‘बूस्टर डोज़’**

​          *वित्तीय संरचना और सब्सिडी का गणित*

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की सबसे बड़ी विशेषता इसका सब्सिडी मॉडल है। सरकार द्वारा स्वीकृत ₹10 लाख की राशि में से 50 प्रतिशत यानी ₹5 लाख का भुगतान ऋण के रूप में होता है, जबकि शेष 50 प्रतिशत राशि सरकारी प्रोत्साहन (अनुदान) के रूप में दी जाती है। लाभार्थियों को ऋण की राशि आसान किश्तों में लौटानी होगी।

​      *किसे मिलेगा लाभ? (5 प्रमुख श्रेणियां)*

राज्य सरकार ने समाज के हर वर्ग को इस योजना से जोड़ने के लिए इसे 5 विशिष्ट श्रेणियों में विभाजित किया है:

​*मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना*

​*मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना*

​*मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना*

*​मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना*

​*मुख्यमंत्री दिव्यांग उद्यमी योजना*

*​स्वरोजगार से बदलेगी बिहार की तस्वीर*

योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार से होने वाले पलायन को रोकना और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन करना है। विभाग का मानना है कि इस वित्तीय सहायता से न केवल छोटे और मध्यम उद्योग (MSMEs) पनपेंगे, बल्कि ये नए उद्यमी अन्य लोगों को भी रोजगार देने में सक्षम होंगे।

​*आवेदन और आवश्यक दस्तावेज*

इच्छुक आवेदक बिहार सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और बैंक विवरण जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। 15 मार्च के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

*स्टेप बाय स्टेप आवेदन इस तरह करें*

*1.सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट udyami.bihar.gov.in पर जाना होगा*

*2.इसके बाद होम पेज पर पंजीकरण के बटन पर क्लिक करें*

*3.अब अपना नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और अपनी श्रेणी (SC/ST, EBC, महिला या युवा) का चुनाव करें*

*4.फिर OTP प्राप्त करें’ पर क्लिक करें। आपके मोबाइल पर आए कोड को दर्ज कर वेरिफिकेशन पूरा करें*

*5.रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा*

*6.इसकी मदद से पोर्टल पर लॉगिन करें*

*7.अब अपनी व्यक्तिगत जानकारी और शैक्षणिक योग्यता दर्ज करें*

*8.इसके बाद आपको उन 50+ उद्योगों की सूची में से किसी एक को चुनना होगा जिसे आप शुरू करना चाहते हैं*

*9.प्रोजेक्ट चुनने के बाद आपको उससे जुड़ी अनुमानित लागत और विवरण की जानकारी देनी होगी*

*10.इसके बाद आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स डालें*

*11.आवेदक को आवेदन करते समय इस बात का ध्यान देना होगा कि सेविंग अकाउंट हो*

*12.चयन होने के बाद आपको अपनी फर्म के नाम से करंट अकाउंट खुलवाना होगा*

*13.अब आपको मांगे गए सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी*

*14.सभी जानकारी भरने और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद Final Submit करने से पहले एक बार Preview जरूर देखें*

*15.चेक करने के बाद फॉर्म जमा करें*

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रविन्द्र कुमार
रविन्द्र कुमार
प्रधान सम्पादक -(www.biharnews18.in)
मो .9304238302

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