*असम बहु विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2025 महिलाओं के सशक्तिकरण में मील का पत्थर साबित होगा- विनोद बंसल*

तिलक चंद्र प्रसाद/ गुवाहाटी/नई दिल्ली/ 28 नवंबर 2025 :: असम विधानसभा द्वारा पारित बहु विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2025 को विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया।
इस कानून से पुरानी विवाह संस्था मजबूत होगी और पति-पत्नी के बीच विश्वास बढ़ेगा। अधिनियम में बहुविवाह करने वालों को 7 से 10 वर्ष की सजा, पीड़ित महिलाओं को 1.5 लाख रुपये तक मुआवजा तथा पुजारी, गांव प्रमुख और अभिभावकों को 2 वर्ष कारावास व जुर्माने का प्रावधान है।

विहिप प्रवक्ता ने कहा कि यह कानून धोखेबाजों के षड्यंत्रों को रोकेगा और नारी को केवल भोग की वस्तु मानने वाली मानसिकता पर विराम लगाएगा। राज्य सरकार की लव जिहाद रोकने तथा समान नागरिक संहिता लाने की घोषणा को भी स्वागतयोग्य बताया।

अधिनियम छठी अनुसूची क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होगा तथा दोषियों को सरकारी नौकरी, योजनाओं का लाभ और चुनाव लड़ने से वंचित किया जाएगा।

हेमंत विश्व शर्मा ने अन्य राज्यों से भी इसी दिशा में कदम उठाने की अपील की। यह विधेयक विंटर सेशन में पेश किया गया था और महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने पर केंद्रित है।

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