June 5, 2026

*बिहार में अब खुले में मांस-मछली बेचना अपराध; नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, तत्काल प्रभाव से लगा पूर्ण प्रतिबंध*

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*न्यूज़ हाईलाइट्स:*

*​प्रभाव: बिहार के सभी छोटे-बड़े शहर*

*​निर्णायक: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा*

*​उद्देश्य: जन स्वास्थ्य, स्वच्छता और अवैध अतिक्रमण पर लगाम*

*​चेतावनी: नगर विकास विभाग की टीमें आज से ही सड़कों पर उतरकर औचक निरीक्षण करेंगी*

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रविंद्र कुमार,संपादक/​पटना /16 फरवरी, 2026 :: ​बिहार की नीतीश सरकार ने राज्य के सभी शहरी निकायों में स्वच्छता और जन स्वास्थ्य को लेकर एक युगांतकारी निर्णय लिया है। प्रदेश के सभी शहरों में अब खुले स्थानों, सड़कों के किनारे या बिना ढके मांस और मछली की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध (Complete Ban) लगा दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब मांस-मछली की बिक्री केवल उन्हीं दुकानों पर हो सकेगी जिनके पास वैध लाइसेंस होगा और जो तय मानकों का पालन करेंगी।

*​विधान परिषद में डिप्टी सीएम का बड़ा ऐलान*

बजट सत्र के दौरान विधान परिषद में इस फैसले की जानकारी देते हुए उपमुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि यह कदम जनभावनाओं और नागरिक स्वास्थ्य (Public Health) को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उठाया गया है। उन्होंने सदन को संबोधित करते हुए कहा, “खुले में मांस की बिक्री न केवल शहर की सुंदरता और स्वच्छता को बिगाड़ती है, बल्कि इससे संक्रमण और बीमारियों का खतरा भी बढ़ता है। बिहार अब स्वच्छता के नए मानकों पर चलेगा।”

*​यूपी मॉडल की तर्ज पर सख्त कार्रवाई*

यह फैसला पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की तर्ज पर लिया गया बताया जा रहा है, जहाँ योगी सरकार ने खुले में मांस की बिक्री पर पहले से ही कड़ा रुख अपनाया हुआ है। बिहार सरकार के इस आदेश के बाद अब सड़कों के किनारे अवैध रूप से चल रही मीट शॉप्स पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं।

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*​नगर निकायों को ‘एक्शन मोड’ में रहने के निर्देश*

राज्य के सभी नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों को तत्काल प्रभाव से इस आदेश को लागू करने का निर्देश दिया गया है। आदेश के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

*​अनिवार्य लाइसेंस*: केवल लाइसेंस प्राप्त वेंडर्स ही निर्धारित दुकानों के भीतर मांस बेच सकेंगे।

*​पारदर्शिता का अभाव*: दुकान के बाहर मांस का प्रदर्शन या उसे लटकाकर बेचना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा।

*सख्त जुर्माना*: नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारी जुर्माना लगाने और दुकान सील करने की कार्रवाई की जाएगी।

*​जनता और सफाई व्यवस्था पर प्रभाव*

सरकार का मानना है कि इस फैसले से शहरों में आवारा पशुओं की समस्या कम होगी और ड्रेनेज सिस्टम (नालियों) में गंदगी नहीं फैलेगी। स्वास्थ्य विभाग ने भी इस कदम का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे खाद्य सुरक्षा (Food Safety) सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

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रविन्द्र कुमार
रविन्द्र कुमार
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